त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को मिली मंजूरी ।

बिग ब्रेकिंग–




पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटी। चुनाव का रास्ता हुआ साफ!! चुनाव की तिथियों में थोड़ा बहुत होगा बदलाव!!
खबर सार–: नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगाए गए स्टे को हटाया दिया है वहीं उत्तराखंड सरकार को तीन दिन मे काउन्टर पेश करने के लिए कहा गया है!! साथ ही नामांकन करने की आखरी तारिख 3 दिन से बढाई गई.

पंचयात चुनाव को लेकर अभी तक कई बार कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी लेकिन फिर कोई हल नही निकल पा रहा था। 

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान महाधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करना एकमात्र विकल्प था। नौ जून को जारी यह रूल्स 14 जून को गजट नोटिफाइड हो गया था। जबकि याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम व संविधान के अनुच्छेद 243 टी व अन्य का उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण में रोस्टर अनिवार्य है। यह संवैधानिक बाध्यता है।














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