उत्तरकाशी राशन कार्ड अपडेट 2026: 09 मार्च तक अपात्र धारकों को जमा करना होगा कार्ड, वरना होगी कार्रवाई ।




उत्तरकाशी जनपद के समस्त राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक सार्वजनिक अपील जारी की गई है। प्रशासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बनाए गए राशन कार्डों की जांच के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जांच के दौरान पात्रता मानकों से अधिक आय वाले परिवारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पात्रता के निर्धारित मानक-
प्रशासन द्वारा जारी अपील में विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता इस प्रकार बताई गई है:


योजना का नाम

पात्रता (Income Criteria)

विशेष योग्यता

अन्त्योदय अन्न योजना

मासिक आय ₹4,000 से कम

परिवार का कोई सदस्य दिव्यांग पेंशन का पात्र हो

प्राथमिक परिवार (PHH)

मासिक आय ₹15,000 से कम

परिवार का कोई भी सदस्य दिव्यांग हो

राज्य खाद्य सुरक्षा योजना

वार्षिक आय ₹5,00,000 तक

सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय


जिला प्रशासन ने अपील की है कि जिन परिवारों की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो चुकी है, वे 09 मार्च 2026 तक अपना राशन कार्ड नजदीकी सस्ता गल्ला विक्रेता, ग्राम पंचायत कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय, उत्तरकाशी में जमा कर दें।

अपात्र पाए जाने पर होगी कार्रवाई

निर्धारित तिथि के बाद जांच में यदि कोई अपात्र पाया जाता है तो उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2015 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर बाजार मूल्य की दर से वसूली भी की जा सकती है।

प्रशासन की अपील

जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार अपनी पात्रता की स्वयं जांच करें और आवश्यकता होने पर समय सीमा के भीतर कार्ड जमा करें।

कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया (Step-by-Step)

​अगर आपकी आय बढ़ गई है या आप अब पात्र नहीं हैं, तो सुरक्षित रहने के लिए ये कदम उठाएं-

  • प्रार्थना पत्र लिखें: एक सिंपल एप्लीकेशन लिखें जिसमें कार्ड सरेंडर करने का कारण (जैसे आय बढ़ना) दें।
  • यहाँ जमा करें: अपने निकटतम राजकीय अन्न भण्डार, ग्राम पंचायत कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय (उत्तरकाशी) में कार्ड जमा करें।
  • रसीद प्राप्त करें: कार्ड जमा करने के बाद वहां से प्राप्ति रसीद (Receipt) जरूर लें। यह भविष्य में आपके पास प्रमाण रहेगा।

अपात्र होने पर क्या होगा? (कानूनी कार्रवाई)

​यदि कोई व्यक्ति अपात्र (Ineligible) होने के बावजूद मुफ्त या सस्ता राशन ले रहा है, तो उस पर निम्नलिखित धाराओं में कार्रवाई होगी:

  1. मुकदमा (FIR): आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और NFSA 2013 के तहत केस दर्ज होगा।
  2. बाजार दर से वसूली: जब से आप अपात्र हुए हैं, तब से आज तक लिए गए राशन की कीमत बाजार रेट (Market Price) पर वसूली जाएगी।
  3. कार्ड निरस्तीकरण: आपका राशन कार्ड तुरंत ब्लॉक और निरस्त कर दिया जाएगा।
उत्तरकाशी के सभी राशनकार्ड धारकों से विशेष अनुरोध है कि इस अपील को जन जन तक पहुंचाए ताकि किसी के ऊपर कानूनी कार्यवाही न हो ।।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. कार्ड सरेंडर करने की आखिरी तारीख क्या है?

Ans: प्रशासन ने इसके लिए 09 मार्च 2026 तक का समय दिया है।

Q2. क्या पात्र परिवारों को भी कुछ करना है?

Ans: नहीं, जो परिवार ऊपर दिए गए मानकों के अंदर आते हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह अपील केवल अपात्र लोगों के लिए है।

Q3. अगर मैं खुद कार्ड जमा कर दूँ तो क्या जुर्माना लगेगा?

Ans: नोटिस के अनुसार, 09 मार्च तक खुद जमा करने वालों को "अंतिम अवसर" दिया गया है, ताकि वे कानूनी कार्रवाई से बच सकें।


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