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योजना का नाम |
पात्रता (Income Criteria) |
विशेष योग्यता |
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अन्त्योदय अन्न योजना |
मासिक आय ₹4,000 से कम |
परिवार का कोई सदस्य दिव्यांग पेंशन का पात्र हो |
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प्राथमिक परिवार (PHH) |
मासिक आय ₹15,000 से कम |
परिवार का कोई भी सदस्य दिव्यांग हो |
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राज्य खाद्य सुरक्षा योजना |
वार्षिक आय ₹5,00,000 तक |
सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय |
कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया (Step-by-Step)
अगर आपकी आय बढ़ गई है या आप अब पात्र नहीं हैं, तो सुरक्षित रहने के लिए ये कदम उठाएं-
- प्रार्थना पत्र लिखें: एक सिंपल एप्लीकेशन लिखें जिसमें कार्ड सरेंडर करने का कारण (जैसे आय बढ़ना) दें।
- यहाँ जमा करें: अपने निकटतम राजकीय अन्न भण्डार, ग्राम पंचायत कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय (उत्तरकाशी) में कार्ड जमा करें।
- रसीद प्राप्त करें: कार्ड जमा करने के बाद वहां से प्राप्ति रसीद (Receipt) जरूर लें। यह भविष्य में आपके पास प्रमाण रहेगा।
अपात्र होने पर क्या होगा? (कानूनी कार्रवाई)
यदि कोई व्यक्ति अपात्र (Ineligible) होने के बावजूद मुफ्त या सस्ता राशन ले रहा है, तो उस पर निम्नलिखित धाराओं में कार्रवाई होगी:
- मुकदमा (FIR): आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और NFSA 2013 के तहत केस दर्ज होगा।
- बाजार दर से वसूली: जब से आप अपात्र हुए हैं, तब से आज तक लिए गए राशन की कीमत बाजार रेट (Market Price) पर वसूली जाएगी।
- कार्ड निरस्तीकरण: आपका राशन कार्ड तुरंत ब्लॉक और निरस्त कर दिया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. कार्ड सरेंडर करने की आखिरी तारीख क्या है?
Ans: प्रशासन ने इसके लिए 09 मार्च 2026 तक का समय दिया है।
Q2. क्या पात्र परिवारों को भी कुछ करना है?
Ans: नहीं, जो परिवार ऊपर दिए गए मानकों के अंदर आते हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह अपील केवल अपात्र लोगों के लिए है।
Q3. अगर मैं खुद कार्ड जमा कर दूँ तो क्या जुर्माना लगेगा?
Ans: नोटिस के अनुसार, 09 मार्च तक खुद जमा करने वालों को "अंतिम अवसर" दिया गया है, ताकि वे कानूनी कार्रवाई से बच सकें।
